नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, अर्थ दंड भी लगाया

गाजीपुर। न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित विकास बिंद को 20 वर्ष की कड़ी कैद के साथ 45 हजार रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया है। मालूम हो कि सुहवल थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने सुहवल थाना में इस आशय की तहरीर दी थी कि 18 मार्च 2015 को उसकी नाबालिग लड़की परीक्षा देने सुबह 8ः00 बजे घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं आयी। स्कूल में पता करने पर मालूम हुआ कि उसकी लड़की पहली पाली की परीक्षा में शामिल हुई थी, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा में शामिल नहीं हुई थी। पता करने पर जानकारी हुई कि उसकी लड़की को गांव के ही विकास बिंद नामक युवक के साथ जाते देखा गया था। इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया और इसी के आधार पर पुलिस ने विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था और आरोपित को जेल भेज दिया। इसके बाद पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराया गया। इसके उपरांत न्यायालय में उसका बयान 164 सीआरपीसी में दर्ज कराने के बाद आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जहां विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। इसके आधार पर गुरुवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित विकास बिंद को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। साथ में 45 हजार रुपये अर्थदंड की राशि भी जमा कराने का आदेश दिया गया है। इसके नहीं जमा कराये जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।download-19.jpg