एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित तीन लोगों को सुनाई सजा, जमानत पर रिहा

in #up2 years ago

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जन प्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए रामपुर जिले में बनाई गई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख दिखाते हुए कई मामलों का फैसला सुनाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी सहित चार लोगों को एक-एक मांह की कैद व 500, 500 रु जुर्माना की सजा तथा कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर को छः माह की सजा व 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला देते हुए सुनाई है।
इस विषय पर चारों के वकील सत्यपाल सैनी ने बताया इसमें तो में चारों का ही वकील हूं शिव बहादुर सक्सेना जी का, खयाली राम लोधी जी का, राजकुमार जी और दीपक नागर जी हमारे और भी साथी हैं जो वकील रहे थे इसमें लेकिन शुरू से मैं ही इस केस को कर रहा था। आज 1 महीने की सजा धारा 341 में की गई हैं एक ही धरा बन रही थी धारा 188 खत्म हो गई थी वह भी झूठी लगाई गई थी क्योंकि इसमें 144 का उल्लंघन दिखाया गया था मगर कोई धारा 144 नहीं थी। यह मामला था कि पुलिस के द्वारा दिखाया गया था कि राजकुमार ला रहा था और हमने रोका इन्होंने रोका नहीं उसके बाद में यह शिव बहादुर जी आ गए कहीं से, ये अभियुक्त पक्ष का कहना है और यह वहां रोड पर बैठ गए। जबकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। यह थाना स्वार का मामला है। इसमें सभी को एक-एक महीने की सजा हुई है यह मामला 2012 का है। धारा 144 का उल्लंघन लगाया था उसमें धारा 188 हुई क्योंकि धारा 144 की कोई भी इन्होंने प्रति न्यायालय में दाखिल नहीं की थी इसलिए वो धारा हम पर नहीं लगी और 188 खत्म हो गई केवल धारा 341 जो रोड पर बैठने की थी वो लगी। चारों को एक-एक महीने की सजा और 500-500 रूपे अर्थदंड के रूप में और अदा नहीं करने पर 5 दिन का आर्थिक साधारण कारावास। जिसमें बेल हो गई हैं घर गए। अब हम अपील में जाएंगे।

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