योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, श्रम विभाग में दुकानों का अब सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (Uttar Pradesh Labor Department) में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण अब सिर्फ एक बार कराना होगा। प्रत्येक पांच वर्ष पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण के लिए वर्तमान में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा करनी होगी। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से छूट होगी।