सात सौ लाभार्थियों को मिलेगा पैसा

in #unnao2 years ago

प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से १८ से ५९ वर्ष के बीच के परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत हो जाने पर आश्रित को 30 हजार की आर्थिक सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। यहां एसडीएम अपनी रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीडि़त परिवारों को दे दिया जाता है। जिले में करीब दो साल से सैकड़ों आवेदन लंबित थे। अब शासन ने योजना के तहत 50 लाख की धनराशि जारी कर दी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि शासन से जो बजट मिला है। वह सभी को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए करीब दो साल पुराने सात सौ आवेदनों की सूची तैयार कराकर उसे शासन को भेजा जा रहा है। शासन से इन आवेदकों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी।