हिस्ट्रीशीटर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 78 लाख 40 हजार रुपए की संपत्ति की कुर्क

in #unnao-update2 years ago

उन्नाव। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार तथा कप्तान के नेतृत्व में पुलिस द्वारा गैंगस्टर, भूमाफिया, हिस्ट्रीशीटर जियालाल पुत्र स्व0 चन्द्रिका नि0 सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 78 लाख 40 हजार रुपए को कुर्क किया गया।
प्राप्त विवरण के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर अवगत कराया गयायूपी गैंगस्टर अधिनियम में नामित अभियुक्त जियालाल पुत्र स्व0 चन्द्रिका नि0 सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा जियालाल उपरोक्त के द्वारा खतौनी संख्या 1427 से 1432 व आसपास के गांव में गरीब जनता की जमीनों को जबरदस्ती कब्जा कर लेना तथा उनको बेंचकर अवैध तरीके से धन कमाने का कार्य किया जाता है। अभियुक्त जियालाल उपरोक्त अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उसकी प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेंच कर अपराध से आर्थिक लाभ अर्जित करता है। इसके अतिरिक्त विगत 15 जुलाई 2017 को विशम्भर प्रसाद शुक्ला सर्वे लेखपाल मझरा पीपरखेडा तहसील सदर की सूचना पर थाना हाजा पर दर्ज कराये गये मुकदमें की विवेचना हुई जिसमें बाद विवेचना जियालाल उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तथा जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित भूमाफिया घोषित है व बीती 10 मार्च 2020 को कल्लू पुत्र स्व0 बिहारी नि0 सुखलाल खेडा थाना गंगाघाट द्वारा सूचना दी गई कि जियालाल आदि द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डों कुल्हाडी आदि से लैस होकर वादी व उसके परिवारीजनों के साथ मारपीट करना जिससे रामू पुत्र कल्लू नि0 सुखलालखेडा की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें साक्ष्य संकलन आदि के आधार पर मुकदमें में सम्बन्धित धाराओं की बढ़ोत्तरी हुई। अभियुक्त जियालाल उपरोक्त थाना हाजा का मजारिया हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। जहां गुरूवार को जिलाधिकारी के आदेश व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी नगर ने भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त जियालाल उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल संपत्ति कीमत करीब 78,40,000/- रु0 को कुर्क किया।