*गंगा में डूबा झांसी का युवक, बाहरी लोगों के लिए खतरनाक होता जा रहा गंगा स्नान*

in #two2 years ago

[13/06, 1:05 am] Nakul: गंगा में डूबा झांसी का युवक, बाहरी लोगों के लिए खतरनाक होता जा रहा गंगा स्नान

⚡वाराणसी. काशी जिसकी सुंदरता गंगा घाटों से है। वो काशी जहां लोग दूर-दूर से गंगा स्नान के लिए आते हैं वहां अब स्नानार्थियों के डूबने की वारदात लगातार बढती जा रही है। पहले कुछ दिनों के अंतराल पर ऐसी सूचनाएं मिलती रहीं। लेकिन अब तो करीब हर रोज ही ऐसी सूचना मिलने लगी है। अभी शनिवार की शाम ही एक युवक ललिताघाट पर डूब गया था, उसके बाद अगली सुबह मां आनंदमयी घाट पर एक युवक के डूबने की सूचना ने लोगों को चिंता में डाल दिया है।

झांसी का निवासी था गंगा में डूबने वाला
⚡जानकारी के अनुसार, कटरा नई बस्ती गुरसराय देहात झांसी निवासी योगेश सोनी अपने चार दोस्तों संग काशी घूमने आया था। साथियों का कहना है कि वो सभी काशी पहुंचते ही सीधे घाट पहुंचे और आनंदमयी घाट पर स्नान करने लगे। मित्रों ने बताया कि योगेश को तैरने नहीं आता था। ऐसे में वो घाट किनारे ही स्नान कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। योगेश को गहरे पानी में डूबता देख हम लोगों ने शोर मचाया। लेकिन शोर सुन कर जब तक लोग आते और उसे बचाने की कोशिश करते वो पानी में डूब गया। इसी बीच घाट पर मौजूद कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

योगेश का पता लगाने में जुटी एनडीआरएफ
⚡भेलूपुर इंस्पेक्टर रामाकांत दूबे का इस संबंध में कहना है कि योगेश के साथियों के कहे मुताबिक योगेश की तलाश में स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। साथ ही उसके मित्रों से संपर्क नंबर हासिल कर उसके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि योगेश अध्यापक बनना चाहता था और इसकी तैयारी के लिए इलाहाबाद में रहकर टीजीटी-पीजीटी की तैयारी कर रहा था।
⚡क्लाउन टाइम्स "ब्रेकिंग न्यूज़" वाराणसी
[13/06, 1:05 am] Nakul: अपहरण और दुराचार के आरोपी को सात साल बाद मिली सजा

⚡वाराणसी. जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में सात साल पहले एक बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़ति परिवार को सौंपी जाएगी।

⚡बड़ागांव का ही है मुल्जिम
घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष का कहना है कि 9 जून 2014 की शाम बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बालिका जब शौच के लिए घर से निकली थी तब उसका अपहरण कर लिया गया। बालिका के पिता ने इस संबंध में उसी वक्त बड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पुत्री का अपहरण बड़ागांव के ही निवासी जिल्ले हाशमी और खुशहालीपुर बड़ागांव निवासी राजू तिवारी ने मिलकर की। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरु की और बालिका को बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद पुलिस ने बालिका का मेडिकल मुआयना कराया। फिर मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान दर्ज कराया। उसके बाद विवेचक ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

जुर्माने की राशि में से 80 फीसद धनराशि पीड़ित को देने का आदेश
⚡इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया की आरोपी के दो बच्चे है और परिवार का पालन-पोषण करने वाला वो इकलौता व्यक्ति है। लिहाजा कम से कम सजा सुनाई जाए। लेकिन कोर्ट ने आरोपी के कृत्य गंभीर अपराध करार देते हुए धारा 363 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार का अर्थदंड तथा धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 80 फीसद धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाए।