नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 वर्ष का कारावास
जबलपुर:-जबलपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी करन चौधरी उर्फ बंबू का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ 20 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा पीड़ित को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि मुहैया कराने की भी राहतकारी व्यवस्था दी गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 14 दिसंबर, 2022 को पीड़ित की मां ने रांझी थाने में गुमशुदमी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 13 दिसंबर, 2022 की रात अंतिम बार आरोपित से बात करते देखा था। उसके बाद से नाबालिग लापता है। पुलिस ने नाबालिग को तलाश किया। इसके बाद साफ हुआ कि आरोपित नाबालिग को अपनी बहन के घर ले गया था। वहां पत्नी की तरह रखकर दुष्कर्म किया।