ट्रक व बस संचालकों की हड़ताल

in #truck8 months ago

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  • ट्रक व बस संचालकों की हड़ताल से आम जनता परेशान
  • पट्रोल पम्पों में लगी लंबी कतार, जनजीवन हुआ प्रभावित
  • शहर के सभी पेट्रोल पंपो में उमड़ा लोगों का हुजूम

मंडला. केंद्र सरकार के हिट एंड रन मामले में नए कानून पास होने के बाद समस्या खड़ी हो गई है, इस कानून के विरोध में ट्रक और टैंकर ड्राइवर अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठ गए हैं। ड्राइवरों के ऐसा करने से एक बड़ी समस्या प्रदेश भर में खड़ी हो गई है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आंशिक किल्लत शुरू हो गई है। मंडला जिले में संचालित कई पेट्रोल पंप खाली होने की कगार पर है, वाहन चालकों की हड़ताल की जानकारी लगते ही मंडला शहर के पेट्रोल पंपो में मोटरसाईकिल और चार पहिया वाहनों की बड़ी संख्या में कतार देर रात्रि और सोमवार की सुबह भी देखी गई।

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जानकारी अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम लागू होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। जिसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मंडला जिले में बस संचालकों एवं ट्रक संचालको ने विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां मंडला में भी पट्रोल पम्पो में लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है तो कुछ पम्पों में पेट्रोल नही मिलने के कारण विवाद की स्थिति भी दिखाई दे रही है दरअसल ट्रांसपोर्ट की गाडिय़ों के चालकों ने सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे है जिसके कारण पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल की उपलब्धता कम न हो इसके लिए लोगों की बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों में देखी जा रही है चालकों का कहना है कि सरकार आदेश को वापस ले अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
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दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे ट्रांसपोटर्स में आक्रोश है। सोमवार को मंडला मुख्यालय सहित निवास, बिछिया, घुघरी, बम्हनी सहित अन्य जगहों में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो के बाहर टैंकरों के पहिए थम गए। यहां टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए। इस बात की खबर लगते ही पेट्रोल-डीजल की किल्लत की आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंप पहुंचे। टैंकर चालकों का कहना है कि जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। लापरवाही पर कठोर सजा का प्रावधान ज्यादती है। ट्रक चालक पुराने कानून को ही चलाने की मांग पर अड़े हैं।

  • नए नियमों पर ये होगा जुर्माना :
    सीट बेल्ट के बिना 500 रूपए, बिना लाइसेंस 1000 रूपए, हेलमेट के बिना 300 रूपए, इंश्योरेंस के बिना 2000 रूपए, ओवर स्पीडिंग पर 1000 से 3000 रूपए, ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते समय 3000 रूपए, इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रूपए, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर 10 हजार रूपए, अनफिट छोटे वाहन पर 05 हजार और बड़े वाहन पर 10 हजार रूपए, प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 02 हजार रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।

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  • केंद्र सरकार ने पास किया ये कानून :
    बताया गया कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में एक कानून को पास किया है। इस कानून के बाद अगर किसी वाहन की टक्कर किसी से हो जाती है तो ड्राइवर वहां से भाग कर नहीं जा सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे 10 साल तक की सजा और सात लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। विरोध कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि यह एक काला कानून है। इसमें संसोधन की जरुरत है। इसके साथ ही ड्राईवरों की हड़ताल से जिले में हड़कंप मच गई है। बताया गया कि यदि यह हड़ताल लंबे समय तक चलती है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। क्योंकि ट्रकों के जरिए समान इधर से उधर पहुंचाया जाता है। ऐसे कमर्शियल व्हीकल बंद होने से अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है।
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