मोहम्मद ज़ुबैर पर क्या हैं आरोप और कौन सी धाराओं में हैं केस?

in #tgnews2 years ago

Screenshot_20220706-090829~2.pngफ़ैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. इसके बाद से ये ख़बर लगातार सुर्खियों में बनी है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक़ 2018 में मोहम्मद ज़ुबैर ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें हनीमून होटल का नाम बदल कर एक हिंदू देवता का नाम लिख दिया था. एक ट्विटर यूज़र ने उस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि इससे हिंदू देवता का अपमान हुआ है.
मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने ट्वीट में उस फोटो को 2014 से पहले और बाद के शासन काल से जोड़ते हुए एक तरह से तंज़ कसा था. वैसे जिस फोटो को मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्वीट किया था वो एक हिंदी फ़िल्म का सीन भी है.

लेकिन एक ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद ज़ुबैर के एक ट्वीट पर लिखा कि एक ख़ास धर्म के अपमान के इरादे से उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी और उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर को गिरफ़्तार करने के बाद बताया कि उन्हें आईपीसी की धारा 153 A ओर 295 के तहत गिरफ़्तार किया गया है.

इसके बाद पुलिस ने दो जुलाई को ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए एफ़आईआर में कई नई धाराएं लगा दी थीं. इनमें आपराधिक साज़िश (120-बी), सबूत मिटाना (201) और फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्यूलेशन) एक्ट का सेक्शन 35 शामिल हैं.

एफ़सीआरए की धारा को एफ़आईआर में जोड़ने के बाद अब इस केस में एनफ़ोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी इंट्री हो गई है.