सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय पर पटना हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द, जानें क्या कहा ?

in #supreemcourt2 years ago

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय को अदालत में आने का आदेश दिया गया था और निवेशकों को पैसा लौटाने की योजना भी मांगी थी.जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि हाईकोर्ट को मामलों को तय करने में सावधानी बरतनी चाहिए और असंबंधित मामलों पर फैसला नहीं करना चाहिए. यहां, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को लंबित रखा और थर्ड पार्टी को अदालत के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया. इसकी इजाजत नहीं है. हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट को अग्रिम जमानत याचिका के मामले में रिकवरी की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी. पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच संबंधित आवेदन तक सीमित होनी चाहिए. जो अदालत के सामने आई है और शिकायत / प्राथमिकी के दायरे से परे थर्ड पार्टी से संबंधित मामलों की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.