जानलेवा हमले के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत

in #sultanpur2 years ago

दो माह पूर्व जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध दो आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने खारिज कर दी है। मामला अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के बभनपुर सोरांव गांव से जुड़ा है।गांव निवासी अभय सिंह तीन जून को बस पकड़ने के लिए घर से सड़क की ओर से जा रहा था। रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने कुल्हाड़ी, लाठी-डंडा और फरसा से अभय सिंह पर हमला कर दिया था। बहन गरिमा सिंह की गुहार पर पहुंचे चचेरे भाई व अन्य ने अभय को बचाया था। गंभीर हालत में अभय को लखनऊ में भर्ती कराया गया था।पुलिस ने घायल अभय सिंह की बहन गरिमा की तहरीर पर आरोपियों विक्रम सरोज, बृजेश सरोज, संतराम चौहान और अमरजीत यादव के खिलाफ धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी विक्रम सरोज व बृजेश सरोज जेल में निरुद्ध हैं।
बुधवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने आरोपियों विक्रम सरोज व बृजेश सरोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसी मामले में नामजद आरोपी संतराम चौहान की जमानत कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है।sultanpur_1638339982.jpeg