जानलेवा हमलावर को मिली 10 साल की जेल की सजा

in #sultanpur2 years ago

जानलेवा हमलावर को 10 साल जेल की सजा

सुलतानपुर। थानाक्षेत्र जयसिंहपुर के ग्राम ज्ञानपुर मजरे विरेता पलहीपुर मे 10 वर्ष पूर्व हुए हुए जानलेवा हमले के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने अभियुक्त सुरजीत को दोषसिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई।
सरकारी वकील रामअचल मिश्र के मुताबिक वादी मुकदमा अवनीश कुमार का भाई संजय 23 अगस्त 2012 को रात मे 9 बजे घर की छत पर डीटीएच ठीक कर जैसे ही छत से उतरा पड़ोसी सुरजीत से कहा-सुनी हो गई। सुरजीत ने अचानक चाकुओ से संजय पर जानलेवा हमला कर दिया ।घटना मे अभियोजन ने कुल 6 गवाहो को गवाही करायी ।अभियोजन के द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सुरजीत को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष की सजा तथा दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है ।अर्थदंड जमा न करने पर छ:माह की अतरिक्त सजा तथा अर्थदंड की धनराशि मे से पांच हजार रुपए पीडित को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है ।IMG_20220422_100701.jpg

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