हत्या और हमले के मामलों में हुई सुनवाई
Sultanpur news:-सुलतानपुर। करौंदीकला थाना क्षेत्र के रामपुर दुबायल में बीते साल सनी गुप्ता पर जानलेवा हमला के आरोपी हृदय नारायण सिंह को कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि घटना में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उधर जयसिंहपुर कोतवाली के अठैसी में बीती जनवरी में दो माह के पुत्र की पटक कर हत्या करने के आरोपी रामजीत की जमानत प्रभारी सेशन जज इंतेखाब आलम ने खारिज कर दी। आरोपी की पत्नी कांती देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें रामजीत जेल में बन्द है।