SSC पर 10 लाख जुर्माना, HC बोला- केवल भगवान ही भर्ती एजेंसियों को बचा सकते हैं

in #ssc2 years ago

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. जज ने कहा कि आयोग ने याचिकाकर्ता के साथ जो रवैया अपनाया है वो काफी दुखदायी है.हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. इसकी वजह है चयन की प्रक्रिया में उचित सहायता नहीं करना. आयुर्वेद विभाग में फार्मासिस्ट के चयन के मामले में एक उम्मीदवार के प्रति दोहरा और टकरावपूर्ण रवैये के कारण हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने फैसले में कर्मचारी चयन आयोग को 22 अगस्त तक जुर्मान भरने का आदेश दिया है. अदालत ने ये तय नहीं किया है कि ये राशि कहां जमा की जाएगी. जज ने कहा कि आयोग ने याचिकाकर्ता के साथ जो रवैया अपनाया है वो काफी दुखदायी है.कोर्ट ने कहा-केवल भगवान ही भर्ती एजेंसियों को बचा सकते हैं
साथ ही जज ने कहा कि याचिकाकर्ता समाज के कमजोर वर्गों से हैं और सरकारी नौकरी पाना उनका सपना है. उनके सपनों को एक कठोर रवैये से कुचल दिया जाता है, तो केवल भगवान ही भर्ती एजेंसियों को बचा सकते हैं. जानकारी के अनुसार, आयोग की ओर से भूमिहीन होने का एक अंक नहीं दिया था, जिस कारण उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है और आयोग पर 10 लाख रु जुर्माने के तौर पर राशि जमा करने को कहा है.याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला
आयोग ने कहा था कि चयन में प्राथी को भूमिहीन होने का प्रमाणपत्र देने के लिए कहा गया था. लेकिन समय पर प्रमाणपत्र नहीं जमा नहीं किया. वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने समय से प्रणामपत्र जमा किया था. उसके बाद भी मूल्यांकन टीम ने प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया.Screenshot_2022-08-08-02-22-15-27_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg