छत्रसाल मामले में कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ आरोप तय किए
दिल्ली पुलिस ने पहलवान को 23 मई को गिरफ्तार किया था। खिलाड़ी 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए, जिससे उनके मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।
विस्तृत आदेश का इंतजार है। कुमार पर अन्य लोगों के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों के साथ मारपीट करने का आरोप है। धनखड़ ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, कुंद वस्तु के प्रभाव से मस्तिष्क क्षति के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
दिल्ली पुलिस ने पहलवान को 23 मई को गिरफ्तार किया था। खिलाड़ी 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में है।
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