रेप के आरोपी को 20 साल की जेल, 10 साल की बच्ची को बनाया था शिकार !

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Screenshot_2022_0901_195522.png

पाली/राजस्थान पाली में 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है । का जुर्माना भी लगाया गया है । फैसला पोक्सो कोर्ट संख्या- दो के विशेष जज मान सिंह चुंडावत ने सुनाया है ।

पोस्को कोर्ट संख्या दो के विशिष्ठ लोक अभियोजक नवरतन अग्रवाल ने बताया कि मामला पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र का है ।

3zpz8WQe4SNGkE7moUEDKuzoRVYZw2a4vH5MZNi9dukXGHBzveXH9Ae2dS8QADA35AR4tGrSVtVHRtSiA3hmgRHfXgev9RRP9o5TH1pSrdynqkctKNuWDJSaene7Nb6rnCpECUTxDgxb8EEAfW9c.png

9 अप्रेल को 10 साल की मासूम गांव में स्थित नोनवेज की दुकान पर नोनवेज लेने गई थी । नाबालिग को अकेला देख आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ दुकान के अंदर ले गया और जबरदस्ती उसके साथ रेप किया । रोती हुई पीड़िता घर गई और शाम को काम से लौटने पर मां को सारी घटना बताई ।

जिस पर गांव में हल्ला हो गया । मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया । जहां से उसे जेल भेजा गया ।

मामले में 31 अगस्त को सुनाई करते हुए पोस्को कोर्ट संख्या 2 के जज मानसिंह चुंडावत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद पाली जिले के चंडावल (सोजत) निवासी 22 साल के मोहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख 80 हजार के जुर्मान की सजा सुनाई ।

Sort:  

हम सभी को एक दूसरे की खबरों को लाइक कमेंट कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए तो फिर आज से ही यह नियम बना ले की हम सभी एक दूसरे की खबरों को लाइक कमेंट करेंगे। इसी से हमारा पावर बढ़ेगा प्लीज लाइक करे कमेंट करे।