कोटे की दुकान में अनियमितता, कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज

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कुशीनगर 06 सितंबर (डेस्क):-पटहेरवा थाना क्षेत्र के भठवा गांव में कोटे की दुकान में अनियमितता पाए जाने पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार रविंद्र राय के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। यह कार्रवाई जिला अधिकारी (डीएम) के अनुमोदन के बाद की गई, जिसमें जांच के दौरान भारी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है।

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पूर्ति निरीक्षक फाजिलनगर, राजेश प्रसाद ने बताया कि डीएम उमेश मिश्र की अनुमति पर भठवा गांव में कोटे की दुकान की जांच की गई थी। इस दौरान लाभार्थियों से जानकारी जुटाई गई, जिसमें पाया गया कि कोटेदार ने सरकार द्वारा निशुल्क वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल में हेराफेरी की है। कोटेदार पर छह क्विंटल 50 किलो गेहूं और नौ क्विंटल 95 किलो चावल की कालाबाजारी करने का आरोप है।

जांच के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी कोटेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अनियमितता के कारण क्षेत्र के लाभार्थियों को कई महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा था, जिससे गांव के लोगों में नाराजगी थी।

इस घटना के बाद गांव में कोटे की दुकानों पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कोटेदार द्वारा की गई अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई पर संतोष जताया है और उम्मीद जताई है कि अब उन्हें समय पर राशन मिल सकेगा।