बहुमत के नियम' को किया जाएगा लागू

in #sharadkr19832 years ago

महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दे दी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच किसको असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए। इस मामले पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले पर बहुमत के नियम के आधार पर चुनाव चिन्ह को आवंटित करेगा।
उन्होंने कहा, ' निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को ‘असली’ शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा शिंदे गुट को पार्टी का धनुष-बाण का चुनाव चिह्न आवंटित करने के मुद्दे पर बहुमत के नियम (Rule Of Majority) के आधार पर इसका फैसला करेगा। सीईसी राजीव कुमार का यह बयान तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है।28_09_2022-election_23103511.jpg