गैंगस्टर आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास , पांच हजार का अर्थदण्ड

संत कबीर नगर । एक गैंगस्टर को एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने सजा के साथ गैंगस्टर नान्हू बंजारा पर पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा ।

मामला दुधारा थानाक्षेत्र का है । प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा राकेश सिंह यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था । गैंगस्टर नान्हू बंजारा पुत्र टिकोरी बंजारा ग्राम मदाइन थाना दुधारा का रहने वाला है । आरोपी को दिनांक 3 मई 2018 को गिरफ्तार किया गया था । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद सुधीर कुमार सिंह ने किया । विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाया ।