सगे भाई समेत हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की हुई सजा

IMG_20220521_055013.jpgसंत कबीर नगर । सगे भाई समेत हत्या के तीन आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय काशिफ शेख की कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया । कोर्ट ने हत्यारोपी हलीम उर्फ गुड्डू , कलीम उर्फ भूवर एवं हरिश्चंद्र नायक पर सजा के अतिरिक्त 72 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर हत्यारोपियों को तीन माह के अतितिक्त कठोर कारावास का सजा भुगतना होगा ।

मामला धनघटा थानाक्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर का है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकरण में मृतक राम नरायन तिवारी के पुत्र चन्द्र प्रकाश तिवारी ने मुकदमा कायम कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 2 अक्टूबर 2010 की रात उसके पिता जी खाना खा करके दरवाजे पर चारपाई पर लेटे थे । उनके बगल में चाचा अलगू तिवारी , भाई राम प्रकाश उर्फ चुलबुल एवं सफाई कर्मी चन्द्रभान लेटे थे । वादी छत पर लेटा था । समय लगभग साढ़े ग्यारह बजे फायर की आवाज सुनकर नीचे देखा तो गांव के कलीम उर्फ भूवर , हलीम उर्फ गुड्डू पुत्रगण सोहराब एवं हरिश्चंद्र नायक पुत्र कमलाकांत नायक ग्राम मुहम्मदपुर तथा भेड़ा पाकड़ थाना धनघटा के अरविन्द पांडेय पुत्र राजाराम पांडेय हाथ में कट्टा लिए पिता जी पर फायर कर रहे थे । वादी शोर करते हुए नीचे उतर आया । गांव के बहुत सारे लोग भी आ गए थे । पीछा किया तो उपरोक्त चारों आरोपी गाली देते फायर करते धमकी दे रहे थे कि आगे बढोगे तो सबको गोली से भून दूंगा । पिता जी की आरोपियों से कोटेदारी , तालाब के मछली पट्टे का विवाद तथा मूर्ति चोरी के मुकदमे में गवाही देने की रंजिश चली आ रही थी । पुलिस ने विवेचना के उपरांत चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 , 504 , 506 भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि विचारण के दौरान एक आरोपी अरविन्द पांडेय की मृत्यु हो गई । उन्होंने बताया कि अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय काशिफ शेख की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया । सजा के विन्दु पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 20 हजार का अर्थदण्ड तथा धारा 504 भादवि में एक - एक वर्ष तथा प्रत्येक पर दो हजार रुपए और धारा 506 भादवि के आरोप में दो वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर दो हजार रुपए का अर्थदण्ड का फैसला सुनायाIMG_20220521_055013.jpg