पांच आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

संत कबीर नगर । पांच आरोपियों के विरुद्ध सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रथम मोहम्मद फराज हुसेन की कोर्ट ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया । आरोपी राजेश एवं रितिक पिता पुत्र समेत एक ही परिवार के पांच लोगों पर एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर अपहरण करने का आरोप लगाया गया है ।मामला धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । पीड़िता के अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने धारा 156 ( 3 ) दप्रसं का आवेदन कोर्ट में दिया । वादिनी का आरोप है कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 4 अप्रैल 2022 को सांयकाल 5 बजे खेत की तरफ गई थी । आरोपी रितिक पुत्र राजेश , उसके पिता राजेश , भाई अविनाश एवं सुनील ग्राम माड़र थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर एवं रितिक की बुआ आहुति पत्नी संजय ग्राम महुली खास थाना महुली जनपद संत कबीर नगर बहला फुसला कर उसकी पुत्री का अपहरण कर लिए । वादिनी को आशंका है कि उसकी पुत्री को आरोपीगण बेच देंगे । इस संबंध में वादिनी ने दिनांक 19 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत पत्र प्रेषित किया था । मुकदमा दर्ज न होने पर वादिनी ने कोर्ट की शरण लिया । सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रथम मोहम्मद फराज हुसेन की कोर्ट ने वादिनी को सुनने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश दिया ।

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