अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सजा सुनाई

in #shamli2 years ago

न्यायालय ने तीन अलग-अलग थानों से संबंधित तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई एवं आर्थिक दंड लगाकर दंडित किया और पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने तीनों को दोषी माना।
शामली पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 2004 में गढ़ी पुख्ता पुलिस द्वारा अभियुक्त निरंजन उर्फ काला पुत्र रतिराम निवासी पठानपुरा को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। जिसमें न्यायालय ने जेल में बिताई कारावास की सजा एवं ₹5000 का जुर्माना लगाकर दंडित किया वहीं वर्ष 2006 में एक अभियुक्त रामकुमार पुत्र पूरन निवासी ग्राम मुंडेट कला थाना आदर्श मंडी के खिलाफ आदर्श मंडी में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।।न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹10000 का जुर्माना लगाकर दंडित किया। वही थाना झिंझाना पर 2018 में दर्ज एक मामले में अभियुक्त बबलू पुत्र रामपाल गांव चौसाना निवासी को पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की मजबूत पैरवी करने एवं कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के आधार पर अभियुक्तों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई है।