आतिशबाजी भंडारण एवं विक्रय हेतु स्थल चयन संबंधी निर्देश जारी

in #shahdol2 years ago

शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने दीपावली त्यौहार के दौरान आतिशबाजी भंडारण एवं विक्रय हेतु अस्थाई नियुक्ति के लिए स्थल चयन हेतु निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने प्रभार क्षेत्र के नगरों व कस्बों ग्रामों में आतिशबाजी की दुकान लगाने हेतु उपयुक्त स्थल का चयन (संबंधित पुलिस अधिकारी एवं नगरपालिका अधिकारी के साथ निरीक्षण) कर पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 05.10.2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे तथा प्रतिवेदन में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि चयनित स्थल में कितनी आतिशबाजी दुकानें लगायी जा सकती है, अस्थायी अनुज्ञप्ति हेतु इस कार्यालय को एम पी ई-सर्विसेज (ऑनलाईन) के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2022 तक प्राप्त किये जायेंगे। जिन पर थाना प्रभारी का प्रतिवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनुविभागीय अधिकारी (पु.), मुख्य नगरपालिका अधिकारी, थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आतिशबाजी के विक्रय स्थलों पर आग से बचाव के उपकरण एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियत स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर आतिशबाजी (विस्फोटक पदार्थ) का विक्रय अन्य स्थानों पर न हो, आतिशबाजी को सुरक्षित एवं ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये यह सुनिश्चित करेंगे, आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों की आपस मे दूरी विस्फोटक नियम, 2008 के अनुरूप हो एवं किसी संरक्षित कार्यशाला से 50 मीटर की दूरी पर होगी, सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा, किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे कि शार्ट-सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये।

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