कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी भुगतान करने में दोषी पाये गये सहा.ग्रेड-3 सेवा से बर्खास्त

in #seoni6 months ago

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कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने आरबीसी 6 (4) अंतर्गत कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 11 करोड 16 लाख रूपये के फर्जी भुगतान करने के संबंध में तहसील कार्यालय केवलारी में पदस्थ रहे सहा.ग्रेड-3 श्री सचिन दहायत के विरूद्ध संस्थित की गई विभागीय जांच में अपचारी कर्मचारी द्वारा की अनियमितता गंभीर श्रेणी की पाई जाने पर अपचारी कर्मचारी श्री दहायत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत शासकीय सेवा से बर्खास्त किये जाने के आदेश पारित किये हैं।