आरटीई पोर्टल पर निजी स्कूलों को देनी होगी सूचना

महाराजगंज 17 सितंबर : (डेस्क) बीएसए ने 18 सितंबर तक का समय देते हुए स्कूलों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने को कहा।शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों का डाटा अभी तक पोर्टल पर नहीं डाला गया।

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महराजगंज में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले बच्चों का डाटा अभी तक अधिकांश स्कूलों द्वारा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों का डाटा 18 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करें।

यह निर्देश उस समय आया है जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को उचित शिक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेटा का सही और समय पर अपडेट होना आवश्यक है। हालांकि, कई स्कूलों ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

बीएसए ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के बाद भी स्कूलों ने आवश्यक जानकारी अपलोड नहीं की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई स्कूलों की मान्यता को प्रभावित कर सकती है, जिससे उनकी संचालन क्षमता और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

अधिकांश स्कूलों में यह समस्या देखी जा रही है कि वे तकनीकी कारणों या संसाधनों की कमी के चलते डेटा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति से न केवल बच्चों के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि इससे अभिभावकों में भी चिंता बढ़ रही है। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों का सही डेटा पोर्टल पर हो ताकि उनकी शिक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें।

इस संदर्भ में, बीएसए ने सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। यदि स्कूल इस दिशा में सक्रियता नहीं दिखाते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

इस प्रकार, यह आवश्यक हो गया है कि सभी निजी स्कूल अपने दायित्वों को समझें और बच्चों के डेटा को समय पर अपडेट करें ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सही ढंग से पालन हो सके और बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जा सके।