जुर्म स्वीकार करने पर गोबध के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की हुई सजा

सीजेएम कोर्ट ने आरोपी पर लगाया दस हजार 50 रुपए का जुर्माना

संत कबीर नगर । जुर्म स्वीकार करने पर गोबध के एक आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी सूर्यदेव पर सजा के अतिरिक्त दस हजार पचास रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है । प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में अभियोग पंजीकृत कराया था । आरोपी सूर्यदेव पुत्र लौटन ग्राम मोहनागे थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर का रहने वाला है । आरोपी पर बध के लिए गोवंशीय पशुओं को ले जाने का आरोप लगाया गया था । विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कोर्ट से जेल में बिताई गई अवधि की सजा के आधार पर मुकदमे को समाप्त करने की याचना किया । सीजेएम अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि तथा कोर्ट उठने तक की सजा सुनाया ।

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