दो लाख रुपए के बदले दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का मामला

संत कबीर नगर । पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी सौरभ शर्मा पर दो लाख रुपए के बदले में परीक्षार्थी संजय कुमार के स्थान पर बैठ कर परीक्षा देने का आरोप लगाया गया है ।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में रीना तिवारी केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य सत्यब्रत शर्मा जनक दुलारी इंटर कालेज भुजैनी ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उनका आरोप है कि लखनऊ परीक्षा कण्ट्रोल रुम से सूचना दी गई कि संजय कुमार पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम भरपुरवा थाना कोतवाली खलीलाबाद के स्थान पर सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार शर्मा ग्राम खैरा थाना हवेली खड़गपुर जनपद मुंगेर बिहार परीक्षा दे रहा है । उक्त अभ्यर्थी का हस्ताक्षर , फोटो , आधार कार्ड का मिलान किया गया तथा बायोमैट्रिक टीम द्वारा जांच कराया गया । जो मैच नहीं किया । सौरभ ने बताया कि राजीव पुत्र अज्ञात ग्राम रमनकाबाद थाना हवेली खड़गपुर जनपद मुंगेर बिहार ने कहा कि वह उसे दो लाख रुपया देगा । उसे संजय कुमार के बदले परीक्षा देनी है । तीन हजार रुपए उसके फोन पर दिनांक 17 फरवरी 2024 को भेज दिया गया था । वह हाजीपुर से ट्रेन से खलीलाबाद आया था और संजय को फोन कर बुलाया था । संजय कुमार ही उसे बाइक पर बैठाकर भुजैनी केंद्र पर ले गया था । आरोपी सौरभ शर्मा के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने विरोध किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी सौरभ शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

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