गैंगस्टर को दो वर्ष कारावास, पांच हजार जुर्माना

Screenshot_2022-05-23-23-13-09-67_a71c66a550bc09ef2792e9ddf4b16f7a.jpgगैंगस्टर को दो वर्ष कारावास, पांच हजार जुर्माना
संतकबीरनगर। गैंगस्टर के अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाने के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2020 में चोरी के आरोपी लेडुआ महुआ निवासी अहमद अली उर्फ गऊआ के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के जरिए धर्मेंद्र कुमार सिंह का बयान अंकित कराया गया। कहा गया कि अभियुक्त अहमद अली भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता था तथा धन अर्जित करता था।

चोरी की लगातार घटनाएं हो रही थीं, लेकिन अभियुक्त के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए उसके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर डीएम और एसपी से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक के जरिए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख ने अभियुक्त अहमद अली उर्फ गऊआ को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।