गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता व तीन पुत्रों को सात वर्ष का कारावास

पाक्सो कोर्ट प्रथम ने आरोपियों पर लगाया 32 हजार का अर्थदण्ड

संत कबीर नगर । गैर इरादतन हत्या करने के पिता समेत तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने सात - सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी पिता राम स्वारथ व पुत्रों विनोद , संतोष तथा राम नरायन पर विभिन्न धाराओं में कुल 32 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड के धनराशि का भुगतान होने पर आधी धनराशि मृतका के परिजन को भुगतान करने का आदेश दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जनपद के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम घटरम्हा का है । मामले में मृतका सुदामा देवी के पति घुरहू पुत्र छोटकुन ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 14 जुलाई 2015 को समय साढ़े सात बजे जमीनी विवाद को लेकर गांव के विनोद , संतोष , राम नरायन पुत्रगण राम स्वारथ तथा राम सुआरथ उर्फ राम स्वारथ पुत्र विश्राम दरवाजे पर आकर गाली देने लगे । मना करने पर मुझे बांस के फट्टे , लाठी डंडा तथा धारदार हथियार से मारने लगे । शोर सुनकर मेरे परिवार के विन्ध्याचल , राजू , रेनू , सुदामा व माधुरी बचाने आई तो उन्हें भी मारकर घायल कर दिया । पुलिस ने एनसीआर का अभियोग पंजीकृत किया । सिर में चोट लगने से घायल सुदामा देवी पत्नी घुरहू को खलीलाबाद अस्पताल ले जाने पर उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर उसके बाद पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया । आरोपियों के मारने से वादी व राजू के हाथ की कलाई टूट गई । एक सप्ताह के अंदर सुदामा की मृत्यु हो गई । पुलिस ने धारा की बढ़ोत्तरी करके बिना आशय हत्या करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । सभी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात चारों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए सात - सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाया ।

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