अवैध तमंचा के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा , ₹ तीन हजार का जुर्माना

संत कबीर नगर । अपराध स्वीकार करने पर अवैध तमंचा के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी जुनैद अहमद पर तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार चौबे ने बताया कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3 / 2 5 के अंतर्गत धनघटा थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था । आरोपी जुनैद अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार ग्राम व थाना महुली का निवासी है । विवेचना के उपरांत महुली पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई सजा का फैसला सुनाया ।

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