दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पाक्सो कोर्ट ने किया निरस्त

संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ कोइरी पर वादिनी की 14 वर्षीय अवयस्क किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है । वादिनी का आरोप है कि दिनांक 25 दिसम्बर 2023 को समय लगभग 4 बजे उसकी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री शौच के लिए बाहर गई थी । आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ कोइरी पुत्र रामदरश ग्राम चपरापूर्वी थाना धनघटा उसकी अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया । वादिनी व उसके परिजनों ने काफी तलाश किया । परन्तु कुछ पता नहीं चला । आरोपी धर्मेन्द्र के घर पूछने जाने पर उसके परिजनों ने कुछ नहीं बताया । वादिनी ने आरोपी का मोबाइल नम्बर भी पुलिस को दिया । पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी किया । आरोपी धर्मेन्द्र के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने विरोध किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

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