दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने किया निरस्त

संत कबीर नगर । दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी पति बाल किशुन पर अपने परिवारजनों के साथ मिलकर पत्नी की फांसी लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है ।

मामला जिले के मेंहदावल थानाक्षेत्र के ग्राम भठवा का है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतका के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी गंगा पुत्र सिद्धू का कथन है कि वह ग्राम ठाकुरनगर अजगर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर का निवासी है । उसने अपनी पुत्री का विवाह बाल किशुन पुत्र सुन्नर ग्राम भठवा के साथ दिनांक 3 मई 2021 को किया था । शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था । पुत्री के कोई संतान नहीं थी । शादी के बाद से पुत्री के पति बालकिशुन , जेठ राम विशुन व श्रीकिशुन तथा राम विशुन की पत्नी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे । पुत्री ने दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता व्यक्त किया । दिनांक 16 अगस्त 2023 को सभी लोग मिल कर फांसी लगाकर पुत्री को मार डाले । दहेज हत्यारोपी पति बाल किशुन के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

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