सुरक्षित कटाई एवं भंडारण नितांत आवश्यक-डीएम महेंद्र सिंह तंवर

संत कबीर नगर
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने किसानों के हित के दृष्टिगत जनपद के किसान भाइयों को सूचनार्थ अवगत कराया है कि जनपद में गेहूं की फसल तैयार हो रही है जिसकी सुरक्षित कटाई एवं भण्डारण नितांत आवश्यक है। क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विगत वर्षों में गेहूँ की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण क्षति दर्ज की गयी है। गेहूँ की तैयार फसल को कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन एवं हाथों से कटाई की जाती है। कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) से गेंहूँ के बचे हुए डण्ठल को काटकर भूसा बनाया जाता है। विगत वर्ष के अनुभव एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाती है. जिसके कारण आस-पास गेहूँ की खड़ी फसल में आग लगने की पूर्ण आशंका उत्पन्न होती है।
स्ट्रारीपर युक्त मशीन का प्रयोग 15 अप्रैल तक तक प्रतिबंधित-जिलाधिकारी
डीएम संत कबीर नगर ने कहा कि उक्त के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30 के प्रस्तर-02 के बिन्दु संख्या-3, 5, 10 एवं 20 में वर्णित नियमों व निर्देशों के आधार पर संभावित आपदा के न्यूनीकरण व शमन हेतु स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का प्रयोग दिनांक 15.04.2024 तक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तदोपरांत समुचित व्यवस्थाओं जैसे-जल का भण्डारण, अग्निशमन यंत्र, बालू आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कटाई कार्य कराये जाने की संस्तुति की जाती है। जनपद-सन्त कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का फसल अवशेष को काटने में प्रयोग किये जाने एवं फसल अवशेष में आग लगाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार/क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष इस संबंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त लेखपाल/बीट कांस्टेबल/चौकीदार को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं भी स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की कटाई न हो और न ही फसल अपशेष/डण्ठल में आग लगाया जाय। स्ट्रा रीपर युक्त मशीन के प्रयोग/डण्ठल में आग लगाने की घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करे अन्यथा संबंधित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
कृषि विभाग द्वारा अपने ग्राम स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से भी निगरानी कराते हुए सुनिश्चित किया जाय कि कहीं भी स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की कटाई न हो। राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा अग्निकाण्ड से होने वाली घटनाओं से बचाव हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी करें 'क्या करें-क्या न करें एवं "बचाव के उपाय' का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। गेंहूँ फसल की कटाई के समय/बाद में निम्न सावधानियों का अनिवार्य रूप से पालन करें ताकि आग लगने की घटना को पूर्णतः रोका जा सके।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधितों को निर्देशित किया है कि कम्बाईन मशीन यंत्रों के प्रयोग से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट न हो, कोई नट बोल्ट ढीला न हो, किसी प्रकार का ऑयल लिकेज न हो, बैटरी/स्टार्टर/सभी वायर कनेक्शन अच्छी प्रकार से लगे हो/काम कर रहें हों ताकि स्पार्क से चिंगारी निकले की सम्भावना नही हो। साईलेन्सर पर स्पार्क अरेस्टर लगाना सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहता है। कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंक/ड्रम/आग बुझाने वाला यंत्र (फायर स्टींग्यूसर) को साथ में रखा जाय। इसके साथ ही फसल कटाई के समय निकटस्थ ट्यूवबेल से पानी की उपलब्ध के सम्बन्ध में आवश्यक सुविधा/व्यवस्था सुनिश्चित रखी जाये। फसल कटाई के समय प्रयोग किये जा रहे यंत्र में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता पड़ने पर यंत्र को फसल से दूर खाली स्थान पर रख कर मरम्मत किया जाये। खेत के आप-पास स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति/मजदूर/यंत्र चालक को धूमपान करने से रोकें, साथ ही सुलगती हुई अवशेष बीड़ी/सिंगरेट इत्यादि को खेत के आप-पास किसी भी दशा में नहीं फेंकें एवं किसी को ऐसा करने से रोकें। रबी फसलों की कटाई/मड़ाई का कार्य शीघ्रता एवं सावधानी पूर्वक करें, ताकि आग लगने की घटनाओं को पूर्णतः रोका जा सके। साथ ही खेत के आप-पास पड़े अवशेष को बायो डिकम्पोजर से सड़ा कर जैविक खाद बनायें। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि फसल की कटाई के समय उपर्युक्त सावधानियों के साथ अन्य आवश्यक सावधानी बरते अन्यथा कि दशा में आग लगने पर सम्बन्धित मशीन स्वामी की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

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