हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी को जनपद न्यायधीश ने किया खारिज

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संतकबीरनगर - एक अवयस्क बालक के हत्या के प्रयास के आरोपी का जमानत प्रार्थना पर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी नगेन्द्र कुमार पर 13 वर्षीय बालक का अपहरण करके जानलेवा हमला करके कुएं में फेक देने का आरोप लगा था ।

मामला ख़लीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के चकपिहानी गाव का है जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आनन्द कुमार राय ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित बालक की माँ ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी चम्पाकली पत्नी चंद्रेश का आरोप है कि 7 मार्च 2022 को उसका 13 वर्षीय पुत्र सौरभ शाम 5 बजे कही चला गया था ।