नगर पालिका ख़लीलाबाद द्वारा निर्मित दुकानों का होगा ईटेंडर से आवंटित

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संत कबीर नगर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपदवासियों को सूचित किया है कि जनपद में नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतों द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया है। दुकानों के आवंटन ई- टेंडर/ ई- नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरांत किया जाना है। दुकानों के आवंटन ई -टेंडर/ ई-नीलामी पारदर्शिता से कराए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में संबंधित निकाय के उप जिलाधिकारी, सदस्य एवं संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि नीलामी हेतु गठित समिति के बिना कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा। नीलामी समिति द्वारा नीलामी की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराते हुए संपन्न कराई जाएगी ।
जनपद में नगर पालिका परिषद खलीलाबाद द्वारा ग्राम मटिहना, पटखौली ग्राम खलीलाबाद भिटवाटोला आदि स्थानों पर दुकानों का निर्माण कराया गया है। उक्त दुकानों में कुछ दुकानों का निर्माण सुरक्षित भूमि पर कराया गया है जो नियमों के विपरीत है, इसकी आख्या प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रमुख सचिव नगर विकास से निर्देश आने तक इन दुकानों का आवंटन नहीं किया जाएगा।
जनपद में नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के ग्राम विधियानी स्थित गाटा संख्या 58क जो राजस्व अभिलेख में नोटिफाइट एरिया के नाम से अंकित है पर श्री राम लखन कबाड़ी व श्रीमती रीता देवी द्वारा अवैध कब्जा करके दुकान का निर्माण कराया गया । नगर पालिका की भूमि पर इस अवैध निर्माण को 07 दिवस के अंदर हटाए जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया गया है।