संतकबीरनगर पुलिस द्वारा फर्जी लूट की घटना का पर्दाफाश, 148610 रु0 नकद के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

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सन्तकबीरनगर - आवेदक शुशील सिंह पुत्र स्व0 मधुसूदन सिंह निवासी ग्राम देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 12.05.2022 को समय लगभग शाम 07.00 बजे वाहन संख्या UP 58 T 5792 से हमारा ड्राइवर विश्वनाथ यादव पुत्र रोहित यादव निवासी कोहरगड्डी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर होम डिलेवरी कर पैसा लेकर वापस आ रहा था, विश्वनाथ के पास पूर्व से एजेन्सी से प्राप्त 90700/- रुपया एवं रास्ते में ग्राम थुरन्डा थाना दुधारा से डिलेवरी मैन वसीम अहमद पुत्र अनीस अहमद निवासी रायपुर छपिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से 107910/- रुपया प्राप्त करके मुझे देने के लिए लेकर आ रहे थे, कि उसी समय लगभग 07.30 बजे शाम को उमरी कला रोड के क्रासिंग के पास दो अज्ञात लोग सफेद रंग की बिना नम्बर की अपाची गाड़ी से हमारे ड्राइवर विश्वनाथ यादव उपरोक्त को रास्ते में रोककर गैस सिलेण्डर होम डिलेवरी का 198610/- रुपया छीनकर भाग गये । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 274/2022 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को निर्देशित किया गया था ।*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सोनम कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद  अंशुमान मिश्र के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद  विजय नारायण प्रसाद  के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा उक्त घटना का पर्दाफाश कर आज दिनॉक 14.05.2022 को समय 08.10 बजे मु0अ0सं0 274 / 2022 धारा 392 भादवि की घटना मे संलिप्त अभियुक्त विश्वनाथ यादव पुत्र रोहित यादव निवासी कोहरगड्डी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 148610 रु0 नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया ।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –
विश्वनाथ यादव पुत्र रोहित यादव निवासी कोहरगड्डी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
बरामदगी का विवरण- 148610 रुपये नकद

संक्षिप्त विवरण-
दौरान विवेचना होम डिलेवरी करने वाले वाहन चालक विश्वनाथ यादव पुत्र रोहित यादव निवासी कोहरगड्डी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो घटना के प्रारम्भ से ही संदिग्ध तथा गोलमोल बाते बताता रहा किन्तु दौरान विवेचना सीसीटीवी फुटेज एवं बैंक खाते से संकलित साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ किया गया तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे साथ लूट की कोई घटना नही हुयी है । कल मैं आनलाइन विटक्वाइन में इन्ही पैसो में से 50000/- रुपया लगा दिया और हार गया । इसी पर मैने लूट की झूठी कूटरचित घटना बनाकर अपने मालिक और पुलिस को बता दिया कि मेरे साथ लूट की घटना हुयी है । शेष 148000/- रुपया मैने अपने एक परिचित व्यक्ति को दे दिया है जिसे मैं बरामद करा सकता हूँ । चालक विश्वनाथ यादव उपरोक्त की निशानदेही पर शेष 148610/- रुपया नकदी उसके यहाँ से बरामद किया गया है । अभियोग में विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 392 भादवि का लोप करते हुए अभियोग में धारा 406 / 411 भादवि की बढोत्तरी कर विवेचना अन्तर्गत धारा 406 / 411 भादवि बनाम विश्वनाथ यादव पुत्र रोहित यादव निवासी ग्राम कोहर गड्डी थाना महुली जिला संतकबीरनगर में प्रचलित है । अभियुक्त विश्वनाथ यादव पुत्र रोहित यादव निवासी ग्राम कोहर गड्डी थाना महुली जिला संतकबीरनगर को आज दिनांक 14.05.2022 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शेष 148610 / - रुपया नकदी समक्ष दो गवाहान बरामद किया गया व 50,000 रुपये जो बैंक के खाते में गया था बैंक से फ्रीज करा दिया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :- उ0नि0 श्री रजनीश राय चौकी प्रभारी नवीन मण्डी कोतवाली खलीलाबाद, का0 पवन मद्देशिया, का0 हेमन्त कुशवाहा, का0 अमरजीत मौर्या ।