नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

संत कबीर नगर । अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी प्रदुम्न पर शौच के लिए गई वादी की 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री का मुंह दबाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
मामला जिले के बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विवेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है । वादी का आरोप है कि दिनांक 30 अप्रैल 2024 को रात लगभग आठ बजे उसकी 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री खेत की तरफ शौच के लिए गई थी । उसी समय प्रदुम्न पुत्र मखंजू ग्राम पिपरी बरडांड़ थाना बखिरा उसकी पुत्री का मुंह दबाकर सीवान में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया । दुष्कर्म करने के पश्चात धमकी दे रहा था कि किसी को कुछ बताओगी तो जान से खत्म कर देंगे । बखिरा पुलिस ने दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी प्रदुम्न के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने विरोध किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

1000348223.jpg