बारह लाख छाछठ हजार के साथ क्षतिपूर्ति अदा करे सहारा इंडिया जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

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संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह व सदस्य सुशील देव ने सहारा इंडिया कंपनी में जमा किये गए धनराशि की अदायगी न किये जाने के मामले को गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए जमा धनराशि रुपये बारह लाख छाछठ हजार चार सौ सात फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश सहारा इंडिया कंपनी व एजेंट को दिया है। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में रुपये 22 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि तृप्ति भोजनालय, मुखलिसपुर तिराहा खलीलाबाद के निवासी प्रदीप कुमार सहारा इंडिया कंपनी में बतौर एजेंट का काम करता है जिसने उन्हें विश्वास में लेकर वर्ष 2012 में सहारा क्यू शाप योजना में छह वर्ष में दुगुना से अधिक का प्रलोभन देते हुए रुपये तीन लाख 61 हजार चार सौ जमा कराया। छह वर्ष के कुछ माह पूर्व दिनांक 31 मई 2018 को यह कहते उक्त समस्त जमा धनराशि को सहारियन यूनिवर्सल के सुपर बी.बी. योजना में यह कहते हुए तीन वर्ष के लिए कन्वर्ट करा दिया कि उक्त समस्त जमा रकम डेढ़ गुना अतिरिक्त ब्याज के रुपये 11 लाख 45 हजार नौ सौ पैंतालिस का परिपक्वता भुगतान होगा। परिपक्वता तिथि 31 मई 2021 को एजेंट व कंपनी के अधिकारियों द्वारा भुगतान नही किया गया जिस कारण मजबूर होकर परिवादी को न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत साठ दिनों के भीतर परिपक्वता धनराशि रुपये 11 लाख पैंतालिस हजार नौ सौ पैंतालिस तथा उस पर विलम्बित अवधि का ब्याज रुपये 74 हजार चार सौ पचपन सात फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश एजेंट व विपक्षीगण को दिया है। इसके साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में रुपये 22 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

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