जिले में आगामी त्योहारों, संभावित परीक्षाओं के दृष्टिगत 31 जुलाई तक धारा 144 लागू

संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल ने जनपद में शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने एवं व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत अवगत कराया है कि जनपद में प्रत्येक शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान किसी अप्रिय घटना के रोकथाम हेतु, 10 जुलाई 2022 को इदुलअजहा (बकरीद) का त्योहार, किसानों का धरना प्रदर्शन एवं विभिन्न राजनैतिक दलोंध्संगठनों द्वारा किसानों के समर्थन मे धरना प्रदर्शन/ जुलूस निकालने एवं आगामी विभिन्न सम्भावित परीक्षाओं को सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन तथा कोविड- 19 वैश्विक महामारी के प्रभाव से जन सामान्य को सुरक्षित रखने तथा समाजिक तनाव एवं वैमनस्य, कटुता बढ़ने से जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित निषेधाज्ञांए पारित किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। उक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती मित्तल के जनपद संत कबीर नगर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जनपद संत कबीर नगर सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित एकपक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकलेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा तथा धरना प्रदर्शन घेराव या रैली नहीं करेगा। IMG-20220601-WA0025_1.jpg