जिला जज ने आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार ₹ के अर्थदण्ड से किया दण्डित
संतकबीरनगर। अपहरण के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास व ₹ 10 हजार 500 अर्थदंड से जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दंडित किया गया। साथ ही अर्थदंडन अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना अंतर्गत बाघनगर निवासी अब्दुल मजीद ने थाना दुधारा में 11 मार्च 2007 को प्रार्थना पत्र दिए कि उनके रिश्तेदार अशफाक पुत्र सफात निवासी पचदेउरा थाना दुधारा किराए के मकान में बाघनगर में रहता था। जब वह कहीं बाहर जाता था तो उसकी पत्नी खुशनुमा उनके घर पर रहा करती थी। वह मुंबई में अपना कारोबार करते थे। बाघनगर में उनका लड़का और नावालिक लड़कियां रहती थी। दिनांक 10 मार्च 2007 को वह मुंबई से आने वाले थे कि बस्ती रेलवे स्टेशन पर गए। भोर में 4.30 बजे अशफाल तथा उसकी पत्नी उनकी दोनों लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया तथा साथ में जेवरात भी ले गया। मामले में थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र देने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियोजन की तरफ से आठ साक्षियों को गवाही कराई गई तथा अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध मामला साबित पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने अभियुक्त अशफाक को दंडित किया है।
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