एक ही परिवार के सात आरोपियों के विरुद्ध कायम होगा अभियोग

in #santkabirnagar6 months ago

संत कबीर नगर । अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने एक ही परिवार के सात आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का आदेश महुली पुलिस को दिया । आरोपी सतीश पर वादिनी की अवयस्क पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने एवं उसके भाई हरीराम , दो भतीजे , दो भतीजी तथा भाभी पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है ।
वादिनी के अधिवक्ता राम सजीवन उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । वादिनी ने विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट में अभियोग के लिए आवेदन दिया । उसका आरोप है कि दिनांक 1 फरवरी 2024 को रात आठ बजे वादिनी की 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री शौच के लिए जा रही थी । रास्ते में सतीश पुत्र रामलाल निवासी वार्ड नम्बर 8 नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा । किसी तरह से छुड़ाकर घर आई और घटना बताया । पुत्री को लेकर वादिनी उलाहना देने गई तो सतीश , उसका भाई हरीराम , भतीजा संदीप व सुनील , दो भतीजी तथा उसकी भाभी लाठी डंडा से मारने लगे । शोर पर आए पति राजू , लक्ष्मिना व महेन्द्र को भी मारे । आरोपी की भतीजी ने पति के पीठ में दांत से काट लिया । मौके पर आए राजेन्द्र , उपेन्द्र एवं राजेश मौर्य को भी चोटें आईं हैं । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात महुली पुलिस को अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश दिया । कोर्ट ने तीन दिन अंदर आख्या भी मांगा है ।

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