चोरी के आरोपी साले बहनोई को एडीजे कोर्ट ने किया दोषमुक्त

in #santkabirnagar8 months ago

संत कबीर नगर । चोरी के सामान का अभ्यस्त व्यापार करने के दो आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया । आरोपी बहनोई दिलीप एवं साले बीपत पर वादी की मोटरसाइकिल चोरी करने एवं चोरी के सामान का अभ्यस्त व्यापार करने का आरोप लगाया गया था । कोर्ट ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का निर्णय दिया ।

मामला जिले के मेंहदावल थानाक्षेत्र के तहसील के सामने का है । बचाव पक्ष के अधिवक्ता महीप बहादुर पाल ने बताया कि प्रकरण में गोरखपुर जनपद के सहजनवां थानाक्षेत्र के ग्राम पाली निवासी विपिन कुमार सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि वह दिनांक 20 अगस्त 2007 को मेंहदावल थानाक्षेत्र के ग्राम थरौली निवासी अपने साले की जमीन बेचवाने आए थे । वादी अपनी बजाज बाक्सर मोटरसाइकिल तहसील के पास खड़ी करके बैनामे का काम कराने लगा । थोड़ी देर बाद मैं अपना मोटरसाइकिल देखने आया तो मेरी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली । अगल - बगल काफी तलाश किया । परन्तु कुछ पता नहीं चला । यह घटना लगभग ढ़ाई बजे दिन की है । मेंहदावल पुलिस ने अज्ञात में चोरी का अभियोग पंजीकृत किया । मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दिलीप पुत्र सुदामा ग्राम सिकटौर माफी थाना मेंहदावल को पकड़ा । पूछताछ में आरोपी ने बाइक चोरी करने की घटना को स्वीकार किया । मोटरसाइकिल अपने साले बीपत पुत्र मुन्नीलाल ग्राम बजहरा थाना दुधारा के घर से बरामद कराया । विवेचना के पश्चात पुलिस ने चोरी करने एवं चोरी के सामान का अभ्यस्त व्यापार करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । बचाव पक्ष के अधिवक्ता महीप बहादुर पाल ने बताया कि अभियोजन ने चार गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया ।

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