गैर इरादतन हत्या के आरोपी को हुआ पांच वर्ष दो माह की कैद

in #santkabirnagar6 months ago

एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर लगाया ₹ 20 हजार का अर्थदण्ड , मां व पत्नी को किया दोषमुक्त

संत कबीर नगर । गैर इरादतन हत्या करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पांच वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने सजा के साथ आरोपी सुनील पर 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । एडीजे कोर्ट ने आरोपी की मां एवं पत्नी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है ।
मामला दुधारा थानाक्षेत्र के ग्राम केकरहो का है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतक चन्द्रशेखर केवट पुत्र शिव नरायन की पत्नी फुलझरी देवी ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी का आरोप था कि दिनांक 23 दिसम्बर 2018 को समय छः बजे के लगभग मेरे गांव के सुनील पुत्र मीने मेरे घरारी की जमीन में जबरदस्ती शौचालय बनवा रहा था और नल गड़वा रहा था । मेरे पति चन्द्रशेखर केवट मना किए तथा सुनील से कहे कि मेरे घरारी की जमीन में शौचालय क्यों बनवा रहे हो तथा नल क्यों लगवा रहे हो । इसी बात को लेकर सुनील से कहासुनी होने लगी । इतने में सुनील , उसकी मां ज्योति तथा पत्नी पिंकी उर्फ पिंका गाली देते हुए बांस के ठेका और डंडा से मारने लगे । सुनील बांस के ठेके से मेरे पति के पेट में मार दिया । वह गिरकर छटपटाने लगे और थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो गई । पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध बिना आशय हत्या करने , मारपीट व गाली देने का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के उपरांत पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन ने कुल सात गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी सुनील को बिना आशय हत्या करने के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष दो माह के कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी सुनील की मां एवं पत्नी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का फैसला दिया ।

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