नहीं मिला साक्ष्य , गैंगस्टर एक्ट का आरोपी हुआ दोषमुक्त
एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के कोर्ट का फैसला
संत कबीर नगर । गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया । कोर्ट ने आरोपी फौजदार गड़ेरी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया । जबकि एक अन्य आरोपी श्री गड़ेरी की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई ।
मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है । बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्रसेन पांडेय ने बताया कि प्रकरण में कोतवाली खलीलाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 2 जनवरी 1998 को वह थाने के अभिलेखों का निरीक्षण कर रहे थे । इसी बीच ज्ञात हुआ कि श्री गड़ेरी पुत्र लक्ष्मण गड़ेरी ग्राम भदेसरी एवं फौजदार गड़ेरी पुत्र रामपत गड़ेरी ग्राम चनहा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर का एक संगठित गिरोह है । इस गैंग का लीडर श्री गड़ेरी है । इस गैंग के सभी सदस्य अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए चोरी , लूट , डकैती जैसे जघन्य अपराध करते हैं । इनका अपराध आईपीसी के अध्याय 16 , 17 एवं 22 में वर्णित अपराध की श्रेणी में है । इस गैंग के भय एवं आतंक के कारण कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने तथा साक्ष्य देने से डरता है । इस गैंग के सदस्य अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना खलीलाबाद एवं आसपास के थानों में अपराध करते हैं । इनके विरुद्ध गोरखपुर जनपद के थाना हरपुर बुदहट में चोरी , लूट एवं डकैती के पांच अभियोग पंजीकृत हैं । इनके भय एवं आतंक के कारण सामान्य जनता में भय व्याप्त है । इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 3 ( 1 ) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ । तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा धराचार्य पांडेय ने विवेचना के उपरांत दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्रसेन पांडेय ने बताया कि विचारण के दौरान एक आरोपी श्री गड़ेरी की मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात साक्ष्य के अभाव में आरोपी फौजदार गड़ेरी को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया ।
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