बिजवार न्यायालय में नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को बीस साल की हुई सजा

बिजवार न्यायालय में नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को बीस साल की हुई सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) बिजावर की न्यायालय ने मामले के आरोपी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ थाना पिपट उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का दिया कि दिनांक 11मार्च 2021 के दोपहर दो बजे अकेली खेत मे बेर बीनने गयी थी। बेर बीनकर वापस घर आ रही थी कि आरोपी राममिलन चौरसिया अपने खेत पर मिला और उससे कहने लगा कि यह बेर उसके खेत के हैं इसमें से आधे बेर उसे दे दो तब उसने कहा ठीक है ले लो तो आरोपी राममिलन बोला कि उसके खेत पर बने मकान के अंदर रख आओ। वह बेर रखने कमरे के अंदर गयी तो पीछे से राममिलन चौरसिया आया और उसका हाथ पकड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया व जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। नावालिग लडक़ी ने अपनी मां को पूरी बात बताई। पीड़िता की उक्‍त्‍ रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक / एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) श्रीमती निशा गुप्‍ता, की अदालत ने आरोपी को धारा 376 के तहत 20 साल की कठोर कैद एवं 5000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई ।

Sort:  

Bde Bhai ji mje bhi follow or story like kre mene aapki sari story like or aapko follow krliya hai