छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद
छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद
सुल्तानपुर। हाईस्कूल की परीक्षा देने गई छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शहर की एक छात्रा 21 मार्च 2014 को हाईस्कूल की परीक्षा देने गई थी। शाम को घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने छात्रा की बुआ की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मोतिगरपुर थाने के मलिकपुर बखरा निवासी सुधीर कुमार सिंह को अभियुक्त बनाया था। शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त सुधीर ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त सुधीर कुमार सिंह को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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