सरकार ने गाड़ी के टायर से जुड़ा नियम भी बदला, 1 अक्टूबर से सिर्फ इन टायर्स वाली गाड़ी ही चला पाएंगे

road_transport_ministry_notifies_new_standards_for_vehicle_tyres_1656745601.jpgसरकार व्हीकल को सेफ बनाने के लिए ब्रेक, सेंसर, एयरबैग्स जैसे कई नियम बना चुकी है। अब इस दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल, गाड़ी के टायरों के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी गई है। जिसे 1 अक्टूबर से नए डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा। अगले साल 1 अप्रैल से गाड़ियों की बिक्री नए टायरों के साथ ही की जाएगी। टायरों के डिजाइन पर नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे। नए स्टैंडर्ड C1, C2, और C3 कैटेगरी के टायर्स पर लागू होंगे।