पॉलीथिन जब्त कर लगाया जुर्माना
प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 20.06.2022 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.06.2022 की पालना में अधिशाषी अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पालिका टीम द्वारा आज दिनांक 24.06.2022 को एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु शहरी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में 20.00 किग्रा. पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही कर 2900/- रू० जुर्माना वसूल किया गया तथा पालिका कर्मचारियों द्वारा समस्त व्यापारियों एवं दुकानदारों से पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक से बने डिस्पोजल आदि का उपयोग नहीं करने हेतु निवेदन किया साथ ही सूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा 01 जुलाई 2022 से समस्त प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति / दुकानदार यदि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
Good job