अजमेर में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामलों की विशिष्ट अदालत संख्या एक ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा तथा आर्थिक दंड से दंडित किया।
लोक अभियोजक रुपिंदर कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला अजमेर जिले के जवाजा थाने से जुड़ा है जहां 18 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी अनुपस्थिति में पड़ोस में रहने वाले युवक ने उनकी 16 वर्षीय नाबालिग को डरा धमका एवं बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले जाकर दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आज न्यायाधीश पन्नालाल जाट ने दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास तथा 48 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
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