Allahabad highcourt;कंपनियों कार्पोरेट घराने व निगमों को आपराधिक अभियोजन से छूट नही
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा की कंपनियां कार्पोरेट घराने व निगमों को आपराधिक अभियोजन से छूट नही है। ऐसा विश्व की न्यायिक व्यवस्थावों की प्रक्रिया में सभी का अधिकार क्षेत्र तय किया गया है। इन्हें महज इस लिए छूट नही दी जा सकती की ये अपराध करने की मनोदशा नही रखते है यदि कोई कंपनी या निगम जो कंपनी के व्यवसाय का मर्गदारसन करता है उसका आपराधिक इरादा हमेशा कंपनी पर माना जायेगा।